Madhya Pradesh Patwari Exam/प्रमोद शर्मा: मध्य प्रदेश (MP News) में पटवारी भर्ती परीक्षा (Madhya Pradesh Patwari) पर रोक लगाने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सीएम को परीक्षा पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है. वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का ऐलान कर रहे हैं. कोर्ट ने सरकार और चयन मंडल को तलब किया. 


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पिछले दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा पर लग रहे गड़बड़ी के आरोपों के बाद  सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर रोक लगा दी थी. दरअसल, 30 जून को जब इस परीक्षा के नतीजे जारी किए गए तो घोटाले की बात सामने आई. पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में टॉप करने वाले दस में से 7 कैंडिडेट एक ही सेंटर के थे. मामला सामने आने के बाद उम्मीदवारों ने सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर शंका जाहिर की. मामला बढ़ने पर इस पर रोक लगा दी गई है.


कोर्ट  दी गई ये दलील
हाईकोर्ट में EWS कोटे से परीक्षा पास करने वाले प्रयाग राज की तरफ से सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने पक्ष रखा. वकील ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा पर रोक लगाने का अधिकार सीएम को नहीं है. ये काम परीक्षा कंडक्ट कराने वाले अध्यक्ष या सचिव का है. सीएम अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे एलान कर रहे हैं.


एक सेंटर से 7 टॉपर
एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के नतीजे आने के बाद इस पर कई सवाल उठ रहे हैं. पटवारी परीक्षा के टॉप 10 टॉपर्स में से सात टॉपर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के हैं. इस रिजल्ट को कैंडिडेट्स ने स्वीकार नहीं किया और गड़बड़ी का आरोप लगाया. उनका कहना था कि इन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म हिंदी में साइन किया और इन्होंने क्वैश्चन पेपर इंग्लिश में आंसर किए.


इधर, कॉन्स्टेबल भर्ती की तारीख बढ़ाने की मांग
इधर, कर्मचारी चयन मंडल पर पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं. अभ्यर्थियों की मांग है कि कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए. 10 जुलाई को  आखिरी तारीख निकल चुकी है.  5 दिनों तक कर्मचारी चयन मंडल का सर्वर डाउन होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाए हैं. हालांकि, पहले मंडल की तरफ से अभ्यर्थियों को आवेदन तारीख बढ़ाने का दिया गया था, लेकिन तारीख अब तक नहीं बढ़ाई गई.