MP Vidhan Sabha Election: SC/ST वर्ग के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, 4 मंत्रियों को मिली ये अहम जिम्मेदारी
MP Latest News: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है. मप्र सरकार ने इस वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रियों के चार सदस्यीय समूह का गठन किया है.
Madhya Pradesh Vidhansabha Chunav 2023: मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh 2023) के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं. दोनों ही पार्टियों की नजर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के वोट बैंक पर है.इसी के चलते कांग्रेस सम्मेलन कर रही है तो अब इसी के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है. शिवराज सरकार ने चार सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया.
इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी
मिली जानकारी के अनुसार मंत्री समूह को 45 दिन के अंदर अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा.वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी,MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और उघोग मंत्री राजवर्धन सिंह दात्तीगांव मंत्री इस समूह के सदस्य होंगे. वहीं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव इस समूह के सचिव होंगे और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग सचिव इस समूह के सह-सचिव होंगे.
बता दें कि मंत्री समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए हितधारकों ,दलित इंडिया चेम्बर्स कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीस (DICCI) से सुझाव लेकर सुझावों पर गहन विचार विमर्श कर विस्तृत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा.
मंत्री समूह करेगा ये कार्य
मंत्रियों का समूह सरकार के निवेश, नीतियों और योजनाओं में विशिष्ट वित्तीय या गैर- वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगा. इस वर्ग के व्यवसायियों को शासकीय उपार्जन में प्राथमिकता और निर्धारित अर्हताओं में छूट प्रदान करने पर विचार. इस वर्ग के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के अवसर प्रदान करने पर विचार करेगा. समूह विशिष्ट उद्यमिता विकास अभियान चलाने पर विचार करेगा और इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं.\
रिपोर्ट: आकाश द्विवेदी (भोपाल)