Pragya Thakur News: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि मालेगांव विस्फोट मामले को लेकर एक विशेष अदालत ने जांच एजेंसी एनआईए से प्रज्ञा ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट की मांग की है. अदालत के मुताबिक 8 अप्रैल तक प्रज्ञा ठाकुर को रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के न पहुंचने की वजह से अदालत की कार्यवाही बाधित हो रही है. 


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अदालत ने मांगी रिपोर्ट 
एनआईए मामलों की एक विशेष अदालत ने कल यानि कती बुधवार को जांच एजेंसी एनआईए से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले को लेकर मुंबई की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एके लाहोटी ने एनआईए से उनकी हेल्थ स्थिति की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि  सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ना पहुंचने की वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है. 


गैर-जमानती वारंट
इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि अदालत ने कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर भोपाल सांसद के खिलाफ 11 मार्च को जमानती वारंट जारी किया था. प्रज्ञा के कोर्ट में पेश होने के बाद 22 मार्च को वारंट रद्द कर दिया गया था. हालांकि उसके बाद सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुईं. इसके अलावा अदालत ने 28 मार्च को उन्हें तीन अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि अगर वह पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा. 


उनके वकील ने यह दावा करते हुए छूट की मांगी थी कि प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं है,  डॉक्टरों की सलाह पर वो अपने घर में इलाज करा रहीं हैं. दरअसल प्रज्ञा ठाकुर ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए पेशी से एक बार फिर छूट मांगी थी. इस पर अदालत ने उनकी हेल्थ रिपोर्ट की मांग की है.


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मालेगांव विस्फोट 
मालेगांव ब्लास्ट साल 2008 में हुआ था. बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव शहर स्थित है. शहर का एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक में विस्फोट होने की वजह छह लोगों की मौत हो गई थी. जबकि ब्लास्ट में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस मामले को लेकर कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया था.