प्रिया पांडेय/भोपालः शिवराज सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में राज्य में हुक्का बार पर बैन लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. जिसके बाद अब राज्य में हुक्का बार पर बैन लग सकेगा. साथ ही सरकार ने यूथ पॉलिसी लाएगी, जिसके लिए प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे.  इसके साथ ही सरकार ने कई ऐसे विधेयकों को समाप्त करने का फैसला किया है, जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है. 


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कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले
राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है. 13 जनवरी को यह पॉलिसी लाई जाएगी. इसके लिए सभी कॉलेजों में बॉक्स लगाए गए हैं और स्पोर्ट्स और रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जाए, इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं. 


गृह विभाग ने हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए विधेयक कैबिनेट में पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया. 


आजादी के पहले और कुछ बाद के विधेयक, जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, ऐसे विधेयकों को समाप्त करने का फैसला लिया गया.इनमें बोस्टल एक्ट, मध्य प्रदेश लघुवाद, पशु अभिनियंत्रण अधिनियम समाप्त कर दिए गए हैं. 


विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे. स्वरोजगार के लिए इन समुदायों को एक लाख तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी. इसमें से 25 फीसदी अनुदाय और बाकी पर 6 फीसदी का ब्याज लगेगा.


समूहों में रोजगार करने वालों को 10 लाख तक का ऋण देगी सरकार


युवाओं को आईटीआई में विशेष परीक्षण दिया जाएगा. साथ ही भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. 
 राज्य सरकार जेम्स की खरीदी करेगी और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीदी की जाएगी. खरीदी में गुणवत्ता की लागत और चयनित प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखा जाएगा. 


निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया है. इसके तहत स्कोप ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल, अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है. 


सड़क पर पशुओं को छोड़ने वालों की अब खैर नहीं. दरअसल अगर कोई व्यक्ति पशुओं को आवारा छोड़ता है और उससे किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान होता है तो पशु को छोड़ने वालों पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है. 


मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में अब नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार के बजाय 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं जिन नियमों के लिए पहले एक हजार का जुर्माना भरना पड़ता था, अब उनके लिए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.                                                                                               


लाइसेंस का अधिकार नगर निगम कमिश्नर के पास रहेगा. अन्य जगहों पर यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. 


भू राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन, सीमांकन के अधिकार पहले सिर्फ तहसीलदारों के पास होते थे लेकिन राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण अब पटवारी की रिपोर्ट भी शामिल की जा सकेगी. 


मंडीदीप बुधनी में बड़ी टेक्सटाइल गारमेंट इकाइयों के लिए 2458.68 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है. 


मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार नीति का भी अनुमोदन किया गया है. 


रीवा की हवाई पट्टी के विकास के लिए 99.615 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने का फैसला किया गया है.