नई दिल्ली: एमपी में शिवराज सरकरा हर वर्ग का खासा ध्यान रखती है. इसी कड़ी में सरकार दिव्यांग नागरिकों (Divyang Pension Scheme) को आर्थिक सहायता के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत शिवराज सरकार द्वारा दिव्यांग को 500 रुपये की मासिक पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रुप में दी जाएगी.


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बता दें कि विकलांग पेंशन योजान का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार की इस मदद से दिव्यांग भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.


इन्हें मिलेगा लाभ
विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ जो पेंशन दिव्यांग को मिलती है, उससे वो अच्छे से अपनी जीवन यापन कर सकेगा. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य का वो ही नागरिक उठा सकता है कि जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिका विकलांग है.


कैसे मिलेगा योजना का लाभ
- आवदेक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवदेक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य
- बैंक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- दिव्यांग व्यक्ति के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य
- आवदेक 40% विकलांग होना चाहिए.


ये शर्त भी जरूरी
बता दें कि योजना का लाभ उसे ही मिलेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. सरकारी नौकरी करने वाले दिव्यांग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही जिसके बाद 3 पहिया का वाहन है तो वह योजना के पात्र नहीं होंगे.


इस तरह करे आवेदन
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले आवेनक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं. वेबसाइट के अंदर पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी निजी जानकारी भर दें. फिर  पेंशन हेतु 'ऑनलाइन आवेदन करें' के विकल्प पर क्लिक करें.