MPPSC 2023 Pre Exam: MPPSC 2023 की प्री परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने MPPSC 2023 की प्री यानी प्रांरभिक परीक्षा के दो सवालों को गलत मानते हुए डिलीट करने के निर्देश दिए हैं. अब डिलीट किए गए सवालों के अंक का लाभ सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 30 जून से होने वाली राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश भी दिए हैं.


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2 सवालों को डिलीट करने के निर्देश
MP PSC 2023 प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने गलत माना है. साथ ही इस सवाल को गलत मानते हुए डिलीट करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा प्री परीक्षा में एक सवाल कबड्डी संघ का मुख्यालय को लेकर किया गया था. इस सवाल के लिए PSC ने 'दिल्ली' को जवाब माना था, जिसे हाई कोर्ट ने गलत माना है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस सवाल के लिए जयपुर को सही उत्तर करार दिया है.


सभी अभ्यर्थीयों को मिलेगा लाभ
हाई कोर्ट के इस निर्देश का लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा. यानी डिलीट किए गए पहले प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे. जबकि, दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन अभ्यर्थियों ने जयपुर दिया है, उन्हें भी उसके अंक मिलेंगे. 


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नई मेरिट लिस्ट होगी तैयार
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने  30 जून से होनी वाली राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, कोर्ट ने 11 मार्च को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अनुमति दे दी थी. ऐसे में अब उम्मीदवारों का रिजल्ट हाई कोर्ट के इस फैसले के आधार पर तैयार किया जाएगा. 


आपत्ति की गई थी पेश
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि MPPSC प्री परीक्षा में पूछे गए तीन सवालों को लेकर प्रदेश की अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ में दायर की गई थी. भोपाल से MPPSC प्री परीक्षा में शामिल हुए भ्यर्थी आनंद यादव ने तीन सवाल को चुनौती दी थी. इनमें- फ्रीडम ऑफ प्रेस, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर से जुड़े सवाल शामिल थे. 


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