Khandwa Latest News: मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा प्रशासन को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने खंडवा कलेक्टर और संभाग आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं और 30 दिन में न्यायोचित निर्णय लेने की बात कही है. खंडवा के दो याचिकाकर्ता शेख जावेद और लव जोशी ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में जिला प्रशासन से लिखित जवाब मांगा है. कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया तब याचिकाकर्ता हाई कोर्ट गए थे. हाई कोर्ट ने आज इसी मामले पर जिला प्रशासन और संभाग आयुक्त को याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया है.


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याचिकाकर्ताओं की मांग 
याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में खंडवा जिला कलेक्टर सहित कमिश्नर और प्रदेश के प्रमुख सचिव से मांग की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन्स के अनुसार अपने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की उचित अनुमति दी जाए. इस आवेदन के मामले में जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.


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हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी नहीं 
खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर ने बताया कि शासन के आदेश पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसी अनुसार कार्रवाई की गई. हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. सूचना आते ही कार्रवाई की जाएगी.


"लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पहले ही दे दिए थे" 
दरअसल, लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर राज्य में तेजी से कार्रवाई की जा रही है.  लोकसभा चुनाव मध्यप्रदेश में खत्म होते और रिजल्ट के पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में नजर आ रही है. खंडवा समेत प्रदेश के कई इलाकों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि लाउडस्पीकर हटाने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे, वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं.


लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के चलते यह कार्रवाई कुछ धीमी पड़ी थी.  इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल भी वापस से किया जाने लगा, लेकिन एक बार फिर से बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश भर से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने में जुट गया है. जिसके बाद अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है 


रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा (खंडवा)