mp news: आकाश द्विवेदी/भोपाल। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है, प्रदेश में जिस तरह से हेलमेट को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है, अब उसी तरह ऑटो रिक्शा चालकों पर भी पुलिस सख्ती दिखाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हो रही है. राजधानी भोपाल में अगर ऑटो रिक्शा चालकों ने ऑटो में तीन से ज्यादा सवारी बैठाई तो फिर उन पर कार्रवाई होगी. जिसके लिए यातायात विभाग की तरफ से कुछ नियम भी जारी कर दिए गए हैं. 


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1 हजार का लगेगा जुर्माना 
भोपाल में ऑटो रिक्शा चालकों ने अगर तीन से ज्यादा सवारियों को ऑटो में बिठाया, तो फिर उन्हें 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. यातायात विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं. वहीं एक बार जुर्माना लगने के बाद भी अगर दूसरी बार ऑटो चलाक तीन से ज्यादा सवारियां बैठाए हुए मिला तो फिर उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा. अगर चालक ऑटो किराए से चला रहा है, तो ऑटो चालक के साथ ऑटो मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा. 


इन कामों पर भी होगी सख्ती 
इसके अलावा अगर ऑटो चालक तेज गति, खतरनाक तरीके और नशे की स्थिति में ऑटो चलाता पाया गया तो भी 6 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लायसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. वहीं एक साल में एक से अधिक चालान होने पर भी कार्रवाई होगी. साल में दो बार से ज्यादा लालबत्ती होने पर अगर वाहन निकाला तो भी छह माह के लिए होगा लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. यानि ऑटो चालकों को नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा. 


यातायात विभाग की तरफ से बताया गया कि एक ऑटो का परमिट पांच साल के लिए ही वैध होगा, जबकि शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे, इसके लिए ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 में प्रावधान किया गया है. परिवहन विभाग ने राजपत्र में अधिसूचित कर कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. 


ऑटो चालक से सावधानी बरतने की अपील 
दरअसल, मध्य प्रदेश में ऑटो चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि लापरवाहीपूर्वक ऑटो चलाने से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. जबकि ऑटो में सीमा से ज्यादा सवारियां बैठाने पर हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है. ऐसे में नए नियम के तहत ऑटो चालकों पर सख्ती दिखती नजर आ रही है.