MP News: मध्य प्रदेश के गुना से एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को गुना की स्थानीय कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही साथ 4500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि घटना 6 अप्रैल 2019 की है, 19 साल की लड़की ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल को, परीक्षा देकर लौटते समय, विवेक जाटव ने तेलघानी के पास रास्ता रोककर उसे परेशान किया, युवती के बात करने से मना करने पर उसने एसिड फेंकने और फोटो वायरल करने की धमकी दी थी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है पूरा मामला 
भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को गुना की स्थानीय कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 4500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, यह सजा युवती को धमकाने, छेड़छाड़, और तलवार लेकर उसके घर के बाहर हंगामा करने के मामले में दी गई है. मामले की सुनवाई JMSC ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट में हुई, युवती की ओर से एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने पैरवी की.  कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा का आदेश दिया है. 


बता दें कि घटना 6 अप्रैल 2019 की है, 19 वर्षीय युवती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अप्रैल को, परीक्षा देकर लौटते समय, विवेक जाटव ने तेलघानी के पास रास्ता रोककर उसे परेशान किया और युवती के बात करने से मना करने पर उसने एसिड फेंकने और फोटो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद 5 अप्रैल की रात आरोपी तलवार लेकर युवती के घर पहुंच गया और उसने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसके दादा विधायक हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.


इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, गालीगलौज और धमकी की धाराओं में FIR दर्ज की, हालांकि, शुरू में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था, इसके बाद युवती ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई, पुलिस ने सिर्फ तीन दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया था. इस फैसले के बाद, एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने कहा कि यह सजा उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश करते हैं.


रिपोर्ट- गोविंद सोनी