MP teachers Transfer online application: प्रमोद शर्मा/भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित कर दी है. ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन के लिए पोर्टल खुल गया है. इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. प्रदेश भर के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.


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क्या हैं ट्रांसफर संबंधी समय सारणी?
- 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा
- स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
- ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे
- भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्यवाही 05 नवंबर 2022 तक की जाएगी


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नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत होगा स्थानांतरण
इस समय सारणी और आदेश के लिए आने वाले आवेदनों पर विचार नई ट्रांसफर पॉलिसी के आधाप पर किया जाएगा, जिसे इस साल मध्य प्रदेश के ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने तय किया है. इन पैरामीटर के पर खरे उतरने वाले आवेदनों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा.


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क्या है नई पॉलिसी में
नई ट्रांसफर पॉलिसी 2022 के अनुसार, 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की कमी वाले स्कूल में ट्रांसफर कर द‍िया जााएगा. ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांरण प्रोसेस में शामिल होने का भी मौका मिलेगा. इसके साथ ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों अथवा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासकीय रूप से पदस्थ किए गए शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में निश्चित राशि प्रदान की जाएगी. रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकेंगे, लेकिन, समानुपातिक रूप से वितरण करने एवं क्षेत्र विशेष में एकत्रीकरण रोकने के लिए ब्लॉक किया जाएगा.