MP New Transfer Policy: मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी, शहरी शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी
New Transfer Policy In MP Education Department: मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रहा है. इससे शहरी शिक्षकों की समस्या बढ़ने वाली है. हालांकि, अभी पॉलिसी लागू होने में वक्त है. बताया जा रहा है इसे जून से लागू किया जाएगा.
MP Transfer Policy: भोपाल। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग (Education Department) के कर्मचारियों के लिए एक साथ गुड और बैड न्यूज समाने आई है. विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी बना ली है जिसे जल्द लागू किया जाएगा. इसके अनुसार, शहरी शिक्षकों की समस्या बढ़ने वाली है. हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है. हालांकि, ये बताया गया है कि स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे.
हो सकता है ये सबसे बड़ा बदलाव
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, शहरी शिक्षकों को इस पॉलिसी से थोड़ा दिक्कत हो सकती है. ऐसा इसलिए की शिक्षा विभाग लंबे समय से शहरों में जमें शिक्षकों को गांव भेजने के बारे में सोच रहा है. जिससे, ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके. हालांकि, इसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो खुद शहर से गांव के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे.
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कब लागू होगी पॉलिसी
प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी. इसे बनाने के लिए अधिकारियों को टास्क भी दिया गया था. लेकिन, किसी न किसी कारण से इसमें देरी हो रही थी. अब ये लगभग बनकर तैयार हो गई है. जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी को 15 जून से लागू कर सकता है.
क्यों हो रही थी देरी
अभी तक पॉलिसी बनकर तैयार हो जाना था. लेकिन, वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया अटकी हुई थी. पहले 31 मार्च से 15 मई के बीच इस प्रक्रिया को पूरा करना था. लेकिन हो नहीं पाई. अब माना जा रहा है कि वरिष्ठ पदों पर प्रभार के के बाद न्यू ट्रासंफर पॉलिसी लागू कर इसके तहत स्थानांतरण किए जाएंगे.
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ये है कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी
- विभागों के अध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री करेंगे
- विभिन्न विभागों में पदस्थ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव जारी करेंगे
- जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से विभाग के जिला अधिकारी जारी करेंगे
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