PAN Aadhaar Card Link Last Date: सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी मौका दिया है. यदि आप इस तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड इन-एक्टिव यानी बेकार हो जाएगा. बाद में इसे एक्टिव कराने के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कब है पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि और इसे लिंक करने के लिए के लिए क्या करना होगा.


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जानिए कब है लास्ट डेट
आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक थी. लेकिन बाद में इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में यदि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो इसे जल्द से जल्द करा लें. वरना 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको 10,000 हजार रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी.


ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. 


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कैसे करें लिंक


  • सबसे पहले इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

  • यहां डैशबोर्ड पर बाईं तरफ आपको आधार लिंक का ऑप्शन नजर आएगा. 

  • इसे क्लिक करने के बाद आपको  सबसे पहले पैन और आधार का विवरण भरना होगा.

  • इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन आधार से लिक है या नहीं.

  • अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हे तो आप अगले स्टेप पर जाएं और वेरिफेशन वाले ऑप्शन पर विजित करें.

  • यहां आप आधार नंबर और डिटेल डालकर "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैसेज आएगा कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.