Paper Leak Law Madhya Pradesh: नीट का पेपर लीक हो या फिर बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, इस तरह के मामले देश में खूब देखे जा रहे हैं. जिससे छात्रों का भविष्य एक तरह से खराब होता है. ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि जल्द ही पेपर लीक कानून का अध्यादेश प्रदेश में लागू किया जा सकता है. जिसमें जुर्माने और सजा के साथ-साथ कुछ और कड़े नियम बनाएंगे जाएंगे, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके. 


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जुर्माना और सजा 


मोहन सरकार ने पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग भेज दिया है. जिसमें आरोपी को एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. कानून से पहले यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो सकता है. स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग को भेजा है, जिस पर अमल शुरू हो गया है. खास बात यह है कि पेपर लीक के मामले में परीक्षा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का अगर कोई व्यक्ति पेपर लीग में पाया जाएगा तो इसकी सीधी जवाबदारी उसी की होगी. वहीं एक करोड रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा के अलावा आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी. 


बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल, विश्वविद्यालय समेत कई एजेंसियों के जरिए परीक्षाएं संचालित करवाई जाती हैं. लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां एजेंसियों की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की निगरानी की व्यवस्था की जा सके. लेकिन नया पेपर लीक कानून बनने से यह प्रावधान भी होगा. 


मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री रावउदय प्रताप सिंह का कहना है कि सीएम मोहन यादव से बातचीत के बाद पेपर लीक पर बनने वाले कानून का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है. विधि विभाग के परीक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी. जहां नोटिफिकेशन लागू से पहले प्रावधानों की चर्चा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में भी जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि हाल ही में एक बाद एक पेपर लीक की कई बड़े मामले सामने आए हैं. खास तौर पर नीट परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी उजागर हुई उससे कानून की मांग और तेजी से उठी है. 


भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट 


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