Income Tax: वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं इस साल इंडिविजुअल लोगों को 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्‍ट डेट आने में कुछ ही दिन बचे हैं. गौरतलब है कि अगर इसके बाद आईटीआर फाइल किया जाता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं कुछ लोगों को आईटीआर दाखिल करने में 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.


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टैक्स ब्रैकेट 2.5 लाख से शुरू होता है
बता दें कि 60 वर्ष से कम आयु के लोग जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो वे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. जब ऐसे लोगों की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो तो ही टैक्स लगता है. जिन लोगों की सालाना आय 2.5 रुपये लाख से 5 लाख रुपये है. उनका सामान्य तौर पर, 5 प्रतिशत टैक्‍स काटा जाता है.  


वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है 50 हजार रुपये की छूट
वहीं, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स देना होता है. जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम हो. हालांकि, 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए टैक्स ब्रैकेट 3 लाख रुपये की वार्षिक आय से शुरू होता है. इन लोगों को सालाना 3 लाख रुपये की आय होने पर टैक्स देना होगा. ऐसे में इन लोगों को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है.


इन लोगों को भी 2.5 लाख रुपये की छूट
जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है. उन्हें भी वेरी सीनियर सिटीजन की केटेगरी में रखा गया है. इन वेरी सीनियर सिटीजनों को भी टैक्स भरने में एक्स्ट्रा छूट मिली है. जब वेरी सीनियर सिटीजन की वार्षिक आय पांच लाख से अधिक होगी तब वो टैक्स ब्रैकेट में आएंगे. यही कारण है कि इन वेरी सीनियर सिटीजनों को पहले से ही नॉर्मल टैक्‍सपेयर की तुलना में अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये की छूट मिलती है.