मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 50% सुनिश्चित पेंशन
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, जिसमें कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प मिलेगा.
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है. जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. इस योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा.
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बता दें कि मौजूदा एनपीएस ग्राहकों (NPS customers ) को भी यूपीएस में स्विच करने का मौका मिलेगा. नई योजना के तहत, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन (average basic salary) का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्राप्त होगा. कम सेवा के मामलों में भी पेंशन का आनुपातिक लाभ (proportional benefit of pension) होगा. कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का 60% सुनिश्चित किया जाएगा. योजना में मुद्रास्फीति राहत (inflation relief), ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान (lump sum payment ), और 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन (minimum pension ) की भी व्यवस्था की गई है.
यूपीएस क्या है (What is UPS)?
बता दें कि मोदी सरकार ने जो पेंशन स्कीम घोषित की है, वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसके तहत, 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी, जबकि 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन प्रदान की जाएगी. यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा. 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा. सभी एनपीएस धारकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प मिलेगा, और सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी. 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
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