RBI News : लोन लेने वालों को आरबीआई की बड़ी सहूलियत, बैंकों को जारी किया आदेश
Bank Loan Recovery : रिकवरी एजेंट की गैरजिम्मेदाराना व्यहारों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने देश के सभी बैंकों और फाइनेंश कंपनियों के लिए सर्कुलर जारी किया है. RBI के इस आदेश के बाद लोन लेने वाले सभी ग्राहक खुश हो गए हैं.
नई दिल्ली: आरबीआई (RBI) ने लोन रिकवरी ( loan recovery agents ) के लिए बनाएं नियमों को सख्त बना दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve Bank of India ) ने साफ कहा है कि उसके रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदारों को परेशान ना करें. इसके साथ ही किसी भी कर्जदार के साथ गाली-गलौच या हाथापाई नहीं होनी चाहिए. इस संबंध में बैक की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है.
डाटा का दुरुपयोग रुकेगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थाओ के लिए ये सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें. कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं पर लगाम लगया जाए.
सर्कुलर में क्या-क्या है
सोशल मीडिया पर बदनामी रोकें
आरबीआई ने साफ कहा है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया पर बदनामी करने की घटना को बैंक रोकें. हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के ढेरों शिकायते आई हैं.
कॉल का समय किया गया फिक्स
नए सर्कुलर ( rbi circular for lone recovery ) में आरबीआई ने कहा कि नियमों के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी के लिए कॉल न किया जाए. साथ ही यह भी कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं.
ग्राहक के रिश्तेदारों को तंग करना बंद करें
ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें. कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें.
रिजर्व बैंक गवर्नर ने दिया था बयान
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने हाल में कहा कि लोन रिकवरी एजेंट लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है. संभवतः उनके इसे बयान के बाद रिजर्व बैंक की और से ये सर्कुलर जारी किया गया है.
कस्टमर की शिकायत पर RBI करेगी कार्रवाई
बता दें RBI का ये सर्कुलर सभी कॉमर्शियल बैंक, सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों पर लागू है. आरबीआई ने साफ कह दिया है कि अगर कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है तो इसे हम काफी गंभीरता से लेने वाले हैं.