Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज कोर्ट के एक फैसले से प्रशासन में हड़कंप मच गया. कोर्ट के आदेश पर सिरोंज एसडीएम कार्यालय का सारा सामान जब्त कर लिया गया है. एसडीएम की कुर्सी और टेबल के अलावा कंप्यूटर जब्त कर कोर्ट में रखवा दिया गया है. बता दें कि जमीन अधिग्रहण के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने एसडीएम को सही मुआवजा दिलाने का आदेश दिया था. जब एसडीएम साहब ऐसा नहीं कर सके तो कोर्ट ने एसडीएम की कुर्सी, लैपटॉप समेत कई चीजें कुर्क कर लीं.


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जानिए पूरा मामला
दरअसल, सिरोंज-गुना हाईवे साल 2011 में बनाया गया था. उस दौरान रोहलपुरा चौराहे के आसपास के 82 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और उन्हें मुआवजा दिया गया था. इस सड़क का निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने कराया था. इस दौरान कुछ लोगों को लगा कि मुआवजा बहुत कम है और वे इस मामले को लेकर कोर्ट चले गये. इसके बाद कोर्ट के आदेश क्रमांक EXA16/23 के तहत मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के टेबल, कुर्सियां, कंप्यूटर आदि जब्त कर कोर्ट परिसर में रखवा दिये गये. सिरोंज में इस तरह का यह पहला मामला था. पूरी कार्यवाही को लोग उत्सुकता से देखते रहे थे.


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कोर्ट के फैसले से प्रशासन में हड़कंप
इस मामले में मुख्य आवेदक वकील कपिल त्यागी ने बताया कि फरवरी 2023 में कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार या एमपीआरडीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. 2011 के लिए दी गई मुआवजा राशि के अनुसार 40 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था. इसके खिलाफ वे कोर्ट चले गये. फरवरी 2023 को कोर्ट ने उन्हें 29 लाख 5 हजार 200 रुपए पाने का हकदार माना. बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है.


रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा