पेंड्राः गैंगरेप के एक मामले में पेंड्रा की एडीजी कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए दोषियों को 25-25 साल सजा सुनाई है. इतना ही नहीं अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि दोषियों ने बाजार से लौट रही मूक बधिर युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप किया था. 


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क्या है मामला
बता दें कि 25 अगस्त 2019 को मरवाही थाना की रटगा ग्राम पंचायत में साप्ताहिक बाजार से सामान लेकर लौट रही एक मूक बधिर युवती को गांव के ही पांच लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था. पांचों युवकों ने युवती को जबरन उठाकर उसे बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया था. इसके बाद युवक युवती को मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे. पीड़िता किसी तरह वहां से छूटकर अपनी बुआ के घर पहुंची थी और उन्हें पूरी घटना की जानकारी इशारों में दी. 


इसके बाद पीड़िता की बुआ ने पुलिस थाने में जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई. इस पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने मूक बधिर विशेषज्ञ को बुलाकर पीड़िता से बात कराई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने धारा 366, 376, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजीव कुजूर, सूरज दास, मिथुन कुजूर, कृष्ण कुमार और गौरीशंकर को गिरफ्तार किया था. 
                            
इसके बाद जिला सत्र न्यायालय में इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें अब अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांचों दोषियों को 25-25 साल सश्रम कारावास और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने के तहत पीड़िता को ढाई लाख रुपए की प्रतिकर राशि मिलेगी.