Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने अलायंस एयर के एमडी से मांगा जवाब! क्यों बंद की बिलासपुर-दिल्ली विमान सेवा
Bilaspur To Delhi Flight: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली सीधी विमान सेवा बंद करने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने अलायंस एयर (Alliance Air)कंपनी से जवाब मांगते हुए पूछा है कि हवाई सेवा क्यों बंद की गई है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली सीधी विमान सेवा बंद करने के बाद हाईकोर्ट (Bilaspur High Court ) ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी पर जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए विमान सेवा क्यों बंद की गई इस पर जवाब मांगा है. कोर्ट का कहना है कि कंपनी के एमडी या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से जो भी उपलब्ध हों, शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करें, जवाब में इस बात की स्पष्ट जानकारी दें कि पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने के बाद भी क्यों विमान सेवा बंद कर दी गई है.
मांगा जवाब
बिलासपुर से दिल्ली हवाई यात्रा बंद होने के बाद विमानन कंपनी की ओर से पैरवी करने के लिए मौजूद अधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि कंपनी के एमडी या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से जो भी उपलब्ध हों, शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करें. जवाब में इस बात की स्पष्ट जानकारी दें कि पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने के बाद भी क्यों विमान सेवा बंद कर दी गई है.
इस दिन होगी अगली सुनवाई
इस केस की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी, बता दें के कि अधिवक्ता संदीप दुबे और कमल दुबे ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर बिलासा एयरपोर्ट के विकास के साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग की है.
दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है, इसे लेकर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए डिवीजन बेंच को बताया कि अलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत की थी.
बिलासपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या भी पर्याप्त थी, इसके बावजूद भी विमानन कंपनी को यात्री मिलने के बाद भी कंपनी ने बिना किसी कारण और नोटिस के बिलासपुर से दिल्ली सीधी विमान सेवा को बंद कर दिया गया, किन कारणों से विमान सेवा बंद किया गया है, ये पूछने पर कंपनी के अफसर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं, डिवीजन बेंच ने इस तरह की मनमानी को लेकर विमानन कंपनी पर नाराजगी जताई है. अब अगली सुनवाई के बाद मामला क्लियर हो पाने की संभावना है.