पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई 1.5 साल की सजा, पुलिसकर्मियों से की थी मारपीट
बहुजन समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया ने साल 2010 में पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी. जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
आकाश द्विवेदी/भोपाल: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर से विधायक रहे राजकुमार उरमलिया को अलग-अलग मामलों में डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है. इसमें 6 माह की सजा एससी एसटी एक्ट के तहत है. पूर्व विधायक को भोपाल की विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने पूर्व विधायक को पुलिसकर्मियों से मारपीट का दोषी पाया है. उन पर टीआई से मारपीट का आरोप था.
दरअसल, बहुजन समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया ने साल 2010 में पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी. जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है. भोपाल की विशेष कोर्ट के जज प्रवेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपना सुनाया है. वहीं उरमलिया के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत को मंजूरी भी दे दी.
आपको बता दें कि उरमलिया के खिलाफ 2010 में रीवा जिले के थाना अतरैला में आईपीसी की धारा 353, 294, 323, 332, 34 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था. मारपीट मामले में पूर्व बीएसपी विधायक गेंदालाल, अवध नारायण, वीरेंद्र को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था. जिस समय यह वारदात हुई थी, उस वक्त राजकुमार उरमलिया बसपा से सिरमौर विधानसभा से विधायक थे, बाद में बसपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
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