Bhopal News: भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे मामले में आज भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. भोपाल जिला अदालत के विधान महेश्वरी की कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल की पेशी होगी. 


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गैस पीड़ितों ने दायर की याचिका
कोर्ट में भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन और CBI डाउ केमिकल अमरीका के दायित्व के संबंध में तर्क पेश करेंगे. बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में गैस पीड़ितों ने ये याचिका लगाई है. गौरतलब है कि गैस हादसे के 39 वर्ष बाद विश्व की सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी विदेशी अभियुक्त और विदेशी कंपनी को आज तक सजा नहीं हुई है.


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सालों बाद डाउ केमिकल की ओर से एक वकील ने पेश होकर अपना पक्ष रखा था, जिसमें बताया गया कि डाउ केमिकल विदेशी कंपनी है. उसका क्षेत्र भोपाल नहीं है. इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए. गैस त्रासदी मामले को लेकर भोपाल कोर्ट में इस मामले में करीब 30 मिनट तक सुनवाई चली थी. डाउ केमिकल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंद्र श्रीवास्तव भोपाल जिला कोर्ट में पेश हुए थे. खास बात यह है कि 36 सालों बाद पहली बार विदेशी आरोपी के वकील गैस हादसे के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे. 


 वकीलों ने मांगा था समय
बता दें कि कोर्ट ने करीब सात बार समन भेजा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान डाउ केमिकल के वकीलों ने समय मांगा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि इस बात की खोज बीन कर रहे हैं कि क्या भारत की अदालत के पास अमरीकी कंपनी डाउ केमिकल को सुननी के लिए ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं, जिसके लिए कंपनी की तरफ से पार्शियल अपीयरेंस दर्ज की गई है. इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसकी सुनवाई आज यानी 25 नवंबर रखी गई थी. 


भोपाल गैस त्रासदी आज भी जख्म बना हुआ है
गौरतलब है कि  3 दिसंबर 1984 की रात आज भी राजधानी के लोगों को भूलना नामुमकिन है. भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, इसके बाद भी डाउ केमिकल कंपनी आरोपी होने के बाद उसके प्रतिनिधि भोपाल जिला अदालत में पेश नहीं हो रहे थे. जबकि कंपनी की यूनियन कार्बाइड में 100 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी.


रिपोर्ट- अजय दुबे