बिलासपुरः अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है. दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, तो ऐसी स्थिती में दोनों के बीच बच्चों के पालन पोषण को लेकर विवाद हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ जरहाभाठा निवासी पुलिस अफसर इरफान खान और पत्नी फरहा खान के बीच. फरहा खान ने बच्चों को अपने पास रखने के लिए हाईकोर्ट में न्याय की मांग की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी मां को देने का आदेश दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मिट्टी के बर्तन बनाते हुए बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी योगी के डबल इंजन पर जनता को भरोसा


दरअसल पीटीएस इरफान खान राजनांदागांव में कमांडेंट हैं. उनकी पत्नी फरहा खान टैरो रीडर हैं. इनके ट्विंस बच्चें हैं. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं. लेकिन दोनों से पैदा हुए ट्विंस बच्चों को अपने पास रखने को लेकर विवाद होने लगा. बच्चों की कस्टडी को लेकर फरहा खान ने वर्ष 2019 में हाई कोर्ट में याचिका लगाई.


दोनों के बीच विवाद होने के बाद बच्चों को अपने पास रखने को लेकर विवाद का मामला 2019 से हाईकोर्ट में चल रहा था. जिस पर हाईकोर्ट में दोनों पक्षो की सुनवाई शुरू की गई. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे ने सुनवाई करते हुए बच्चों की कस्टडी मां को देने का अहम फैसला सुनाया है.


पांच राज्यों में कांग्रेस की हार पर कमलनाथ का बड़ा बयान, जनता का निर्णय सर्वोपरि


पिता को महीने में एक बार मिलने की इजाजत
कोर्ट ने बच्चों को मां के पास रहने का फैसला सुनाते हुए कहा है कि, ट्विंस बच्चों के पिता इरफान खान महीने में एक बार अपने बच्चों से घर पर मिल सकते हैं, त्यौहार में भी बच्चों से मिलकर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, तथा बच्चों से फोन पर बातचीत कर सकते हैं.


WATCH LIVE TV