अब MP में महिलाओं के साथ किया अपराध तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, नियम लागू
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी खबर है. सहकारिता विभाग ने नया नियम बताया है, जिसके मुताबिक महिला के खिलाफ अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी.
प्रिया पांडेय/भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी खबर है. सहकारिता विभाग ने नया नियम बताया है, जिसके मुताबिक महिला के खिलाफ अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. मप्र राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2022 को तैयार किया है. ये नियम 8 दिसंबर से लागू हो गए है.
वहीं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती और चयन का प्रावधान है. सीधी भर्ती में न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 उम्र की सीमा तय की गई है. जो छूटों से साथ बढ़ सकेगी.
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कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति नहीं
बता दें कि किसी व्यक्ति ने अगर महिला के साथ अपराध किया है और इस की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है तो उस केस के फैसले तक नियुक्ति नहीं मिल पाएगी. व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो नौकरी के लिए वो अपात्र हो जाएगा.
ये भी महत्वपूर्ण नियम
1. 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीन बच्चों में किसी एक का जन्म हुआ हो और वह जीवित हो तो व्यक्ति अपात्र होगा. इसमें जुड़वा संतान शामिल नहीं है.
2. एक से अधिक जीवित पत्नी या ऐसी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो वह अपात्र रहेंगे.
3. नाबालिग रूप में विवाह करने वाले व्यक्ति अपात्र रहेंगे.
राजधानी में महिलाओं के साथ अपराध
बात सिर्फ राजधानी भोपाल की करे तो साल 2022 के शुरुआती 9 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी बढ़े है. 9 माह में महिला अपराध के 2425 प्रकरण दर्ज हुए है. इन 9 महीनों में 10 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके अलावा महिलाओं के साथ मारपीट के 773 केस दर्ज हुए, महिलाओं की किडनेपिंग के 385, छेड़छाड़ के 385 और रेप के 320 केस दर्ज हुए है.