रायपुर: कोरोना की दूसरी लहर में राहत मिलने के बाद प्रदेश के 9 जिलों में राहत दी गई है. जिसके तहत रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, बेमतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सशर्त छूट दी गई है.


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अनलॉक शुरू करने से पहले सरकार ने शर्त रखी थी कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 8 फीसदी से कम है, वहां लॉकडाउन खत्म किया जाएगा. लिहाजा शुरूआत में कम संक्रमण वाले राज्य के 9 जिलों में छूट के साथ लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया गया है.


रायपुर में क्या-क्या खुलेगा
रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी. रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा. 


बिलासपुर में क्या-क्या खुलेगा
बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने अनलॉक का आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी स्थायी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. इनमें गुमटी/ठेला, सुपर बाजार, मदिरा दुकान, सेलून एवं अन्य सभी सभी दुकानें शामिल हैं. जारी आदेस के अनुसार शादी में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है.


बालोद में क्या-क्या खुलेगा
जारी आदेश के अनुसार बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे. 


जशपुर में क्या-क्या खुलेगा


  1. जशपुर में लोग शराब की दुकानें से लोग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक देसी शराब खरीद सकेंगे.

  2. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल और सैलून बंद रहेंगे.

  3. लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे

  4. विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. 


धमतरी में क्या-क्या खुलेगा


  • धमतरी में देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी.

  • विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी.

  • जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा.


बेमेतरा में क्या-क्या खुलेगा


  1. बेमेतरा कलेक्टर ने लॉकडाउन को निरस्त कर सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है. 

  2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. 

  3. सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्टफूड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा, लेकिन संचालकों को अपने ठेले पर डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा. 

  4. शादी समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. 

  5. ऑटो और टेस्की चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे. 

  6. औद्योगिक संस्थान और निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर संचालन की अनुमति रहेगी

  7. मेडिकल दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजंसियां,सरकारी राशन दुकान सामान्य दिनों की ही तरह संचालित होंगे.


राजनांदगांव में क्या-क्या खुलेगा


  • राजनांदगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है

  • राजनांदगांव जिले में यह आदेश 26 मई से लागू होगा. 

  • दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा.

  • रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी. 

  • चाट,गुपचुप,फास्टफुड के ठेले शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा दे सकेंगे.

  • दुकान पर बैठाकर ग्राहकों को नहीं खिला सकेंगे.

  • शादी समारोह में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

  • अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही निर्धारित की गई है.

  • मेडिकल दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजंसियां,सरकारी राशन दुकान सामान्य दिनों की ही तरह संचालित होंगे. 


ये सख्ती जारी रहेगी
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. सभी कॉलेज,स्कूल,कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. हां केवल सरकार से अनुमित प्राप्त परीक्षाएं हो सकेंगी.


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