भोपालः Right To Education: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (Right To Education) के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क ए़डमिशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए मॉडिफाइड शेड्यूल जारी कर दिया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

6 से 16 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार 6 से 16 सितंबर 2021 तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होंगे. 16 सितंबर तक ही आवेदन में त्रुटि सुधार का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा. वहीं ऑनलाइन आवेदन के बाद पैरेंट्स 7 सितंबर से 17 सितंबर के दौरान पावती डाउनलोड कर मूल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन केंद्रों में जाकर करवा सकेंगे. 


यह भी पढ़ेंः- सीएम शिवराज की बड़ी पहल, MP में गरीबों का राशन ले रहे एक करोड़ अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए गए


23 सितंबर को खोली जाएगी लॉटरी
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद 23 सितंबर 2021 को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदकों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मोबाइल SMS के जरिए सूचना भी दी जाएगी. लॉटरी में चयन होने के बाद स्टूडेंट्स 24 से 30 सितंबर 2021 के बीच आवंटन लेटर डाउनलोड कर रिलेटेड स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे. 


कलेक्टर रखेंगे पारदर्शिता पर नजर
इन स्कूलों में एडमिशन लेने के दौरान सभी संबंधित प्राइवेट स्कूलों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाएगी. सभी जिला कलेक्टर नियम अनुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से दी गई टाइम लिमिट में छात्रों के ए़़डमिशन संपन्न करवाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे. कलेक्टर द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे. 


यह भी पढ़ेंः- 27 फीसदी आरक्षण के समर्थन में हाईकोर्ट में दाखिल की गई कैविएट, जानिए क्या मिलेगा फायदा?


WATCH LIVE TV