Indore Triple Talaq Case: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पीड़िता ने पुलिस से की गई शिकायत में पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए है. वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के खजराना क्षेत्र का है. जहां रहने वाली पीड़िता सायरा ने अपने पति मोहम्मद सरताज के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. पीड़िता ने शिकायत में ससुराल वालों पर रुपयों की मांग का गंभीर आरोप लगाया है. 


पत्नी पर बना रहा था दबाव
जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति ने कर्ज लेकर लोडिंग वाहन लिया था. अब उस लोक को उतरवाने के लिए वो लगातार ही पैसे की मांग कर रहा है. वो बार-बार यह बोलकर परेशान कर रहा है कि अपने पिता से इस कर्ज को उतारने के लिए पैसे मांगों. जब उसे रुपये नहीं दिए तो पति ने तीन बार तलाक बोलकर अपने माता-पिता के घर भेज दिया.


दहेज के आरोप भी लगाए
वहीं महिला ने पुलिस शिकायत में ये भी बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे लगातार परेशान कर रहे हैं. शादी में दहेज देने के बाद भी वह और लाखों रुपये की मांग कर दबाव बना रहे हैं. पीड़िता का ये भी कहना है कि इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, अब आगे की जांच में पुलिस जुट गई है.


2019 में बना कानून
गौरलतब है कि 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीन तलाक देना अपराध माना गया है. इसके तहत आरोपी को 3 साल की सजा और उस पर जुर्माना लग सकता है. मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाता है.


रिपोर्ट - शिव मोहन शर्मा