नई दिल्लीः टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद देश में सड़क सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है. साथ ही सरकार भी कार सेफ्टी को लेकर ज्यादा सख्त हो गई है. यही वजह है कि सरकार ने नियमों का एक मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत कार में पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. 


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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने यह मसौदा तैयार किया है. जिस पर 5 अक्टूबर तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं. इसके बाद नियमों को लागू कर दिया जाएगा. मसौदे में कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने के साथ ही कार निर्माता कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह कार में अलार्म लगाएं, जो पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लोगों को अलर्ट करे. 


बता दें कि बीते दिनों मशहूर बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की महराष्ट्र के पालघर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे के वक्त साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी. माना जा रहा है कि अगर साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट लगाई होती तो उन्होंने गंभीर चोटें नहीं लगती और शायद उनकी जान बच जाती.  


हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वह ऐसी डिवाइस बेचनी बंद कर दें जो कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर बजने वाले अलार्म को बंद कर देती हैं. गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को 2024 तक आधा करने के लक्ष्य से काम कर रहा है. साथ ही सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें कार में सभी 6 सीटों पर एयरबैग्स लगाने अनिवार्य कर दिए जाएंगे. 


सरकार सख्ती से इन नियमों को लागू करेगी और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है. सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 में ही सड़क हादसों में 15,146 लोगों की जान गई है. अभी भी भारत में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है लेकिन इस नियम से या तो काफी लोग अंजान हैं या फिर इस नियम का पालन नहीं करते हैं.