New Traffic Rule: मध्यप्रदेश  में अब यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा. दरअसल, प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माना प्रस्ताव लागू हो गए हैं. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत वाहन चलाते समय नियमों के उल्लंघन पर 1 से 25 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. हेलमेट नहीं पहना तो 25 सौ रुपये, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात किया तो 10 हजार रुपये. बता दें कि मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicle Act) पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है.


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Motor Vehicle Act: भरना होगा इतना जुर्माना


  • बिना हेलमेट 300 रुपए का जुर्माना 

  • पीयूसी नहीं तो 10 हजार भरना होगा जुर्माना

  • बिना सीट बेल्ट 500  

  • बिना इंश्योरेंस  2000 

  • बिना परमिट 10 हजार 

  • बिना लाइसेंस 1000

  • हॉर्न के शोरगुल से 1000 से 3000 रुपए तक  

  • तय सीमा से ज्यादा गति 1000 से 3000 

  • गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल पर 3000 देना होगा जुर्माना


हाई कोर्ट में लगाई गई थी याचिका
केंन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू कराने के लिए लगाई गई थी हाई कोर्ट में याचिका. याचिका में केंन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू नहीं करने पर उठाए गए थे सवाल. राज्य सरकार के नोटीफिकेशन के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण किया था.


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2019 से पेंडिंग थी याचिका
याचिका 2019 से पेंडिंग चल रही थी, जिसमें कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे. अब सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने की राशि तय की गई है अब वह राशि मध्य प्रदेश में भी लागू होगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम केंद्र सरकार ने  जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए गए हैं उन्हें स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा.