मद्रास हाईकोर्ट की किरण बेदी को दो टूक, `सरकार के रोजाना के कामकाज में दखल का हक नहीं`
पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रहीं हैं.
नई दिल्ली/पुड्डुचेरी, सिद्धार्थ पी: मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि वह बतौर पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल केंद्र शासित राज्य के काम में दखल देने का अधिकार नहीं रखती हैं. आपको बता दें कि पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रहीं हैं.
पुड्डुचेरी के सीएम ने दाखिल की थी याचिका
आपको बता दें कि कोर्ट पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच मचे घमासान और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट की टिप्पणी के बाद किरण बेदी ने कहा कि सीएम के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं.
कोर्ट की टिप्पणी के बाद बोलीं किरण बेदी
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार जनता के लिए कम कर रही है. अभी हम फैसले की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसे पढ़कर ही जवाब देंगे. उधर सीएम ने भी कहा है कि अभी जब तक वह कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ लेते, तब तक वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे.
फरवरी में शुरू हुआ था घमासान
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायामस्वामी ने फरवरी महीने में उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य के कार्यों में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगाया था. इसके बाद वह विरोध-प्रदर्शन करते हुए राजभवन के सामने धरने पर भी बैठ गए थे. इस दौरान सीएम कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ राजभवन के बाहर ही सोए थे.