मोदी सरनेम मानहानि केस: राहुल गांधी का क्या होगा, मिलेगी राहत या बरकरार रहेगी सजा? फैसला कल
अगर उनके निलंबन पर रोक नहीं लगाई गई तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट की उच्च पीठ के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा. वर्तमान में, राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में निलंबित हैं.
Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को 'मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने मामले में राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका को विचार करने के लिए सुरक्षित रख ली थी. सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी.
मामले में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई. अगर कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है, तो उनकी अयोग्यता के फैसले को भी पलटा जा सकता है. अगर उनके निलंबन पर रोक नहीं लगाई गई तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट की उच्च पीठ के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा. वर्तमान में, राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में निलंबित हैं.
मोदी उपनाम मामला
23 मार्च को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने सूरत के न्यायाधीश आरपी मोगेरा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील के लिए आवेदन किया.
राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान कहा था कि कथित "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी. राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कथित टिप्पणी की.