Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से राहत दे दी. अदालत ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले में गुरुवार को यह आदेश दिया.


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जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पी के मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने संबंधी अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.


क्या था हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खरिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि अपराध हुआ है.


कोर्ट में अंसारी के वकील ने दी ये दलील
अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस संबंध में मुख्य आरोपी को नियमित जमानत दे दी गई है.


क्या है मामला?
मऊ जिले के कोतवाली पुलिस थाने में चार मार्च 2022 को अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.


एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन से हिसाब किताब बराबर करने की बात कही थी. यह मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है.


(इनपुट - भाषा)