Muzaffarnagar: स्कूली बच्चे की पिटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court: कोर्ट ने जिले के एसपी को निर्देश दिया कि वो रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि पुलिस ने अभी तक जांच को लेकर क्या कदम उठाए हैं. एसपी को रिपोर्ट में पीड़ित बच्चे और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उठाए कदम की जानकारी भी देनी है.
Child Slapping Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका में इस केस की तेजी से, समयबद्ध जांच की मांग की गई है. कोर्ट ने जिले के एसपी को निर्देश दिया कि वो रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि पुलिस ने अभी तक जांच को लेकर क्या कदम उठाए हैं. एसपी को रिपोर्ट में पीड़ित बच्चे और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उठाए कदम की जानकारी भी देनी है.
दरअसल, कोर्ट ने इसके लिए 25 सितंबर तक का समय दिया है. यह पूरा मामला 24 अगस्त को मुजफ्फरनगर के स्कूली बच्चे की पिटाई का है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक शिक्षिका एक बच्चे को सहपाठियों द्वारा थप्पड़ लगाती हुई नज़र आती है. वीडियो में शिक्षिका बच्चे के धर्म को लेकर टिप्पणी करते हुए और दूसरे बच्चे को जोर से थप्पड़ लगाने के लिए बोलती नज़र आती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिला टीचर तृप्ता त्यागी को लेकर लोगो का आक्रोश नज़र आया.
हालांकि मामले पर शिक्षिका ने सफाई दी थी कि इस घटना में कोई साम्प्रदायिक एंगल नहीं है और बच्चे को उसका होमवर्क न करने के चलते दंडित किया गया है. तुषार गांधी की याचिका में आरोप है कि 7 साल के बच्चे ने शिकायत दायर कर कहा है कि वो परेशान महसूस कर रहा है और इस घटना के बाद से सो नहीं पाया है. जब से इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है,बच्चे के परिवार पर समझौता करने और एफआईआर रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है.
याचिका में इस घटना के पीछे साम्प्रदायिक एंगल होने की तरफ इशारा करते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. मालूम हो इस मामले को लेकर पहले भी प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला था. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी. पुलिस ने कहा यह फैसला पिता की तहरीर पर लिया गया है.