NEET UG Exam Result 2024: NEET गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी किया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है.  कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. 


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नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग
नीट यूजी परीक्षा 2024 रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग की गई थी. जिसकी सुनवाई आज मंगलवार को हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 को रद्द नहीं किया जाएगा. साथ ही, इस परीक्षा के नतीजों के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी कोई रोक नहीं लगेगी. 

किसने दायर की याचिका
तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. देश के कई हिस्सों में छात्र सड़क पर उतर चुके हैं. नीट एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकार छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.


छात्र क्यों हैं नाराज ?
याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में पांच मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है. इससे पहले भी पेपर लीक होने के आधार पर परीक्षा रद्द करने की मांग वाली दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका पर नोटिस जारी किया था. लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 


NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाएं
दूसरी तरफ, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही एक अन्य याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक द्वारा दायर की गई है. इस याचिका में NTA द्वारा 1536 छात्र-छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है. अधिवक्ताओं वाई बालाजी और चिराग शर्मा के माध्यम से दायर इस याचिका पर ‘अर्जेंट हीयरिंग’ की गुजारिश शीर्ष अदालत की गई है.

13 लाख बच्चों का होना है फैसला
इस साल नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक हुए थे. कुल 24 लाख 6 हजार 79 उम्‍मीदवारों ने नीट परीक्षा के लिए  रजिस्ट्रेशन कराया था. 5 मई 2024 को हुई नीट परीक्षा में कुल 23 लाख 33 हजार 297 परीक्षार्थी सम्‍मलित हुए. नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए. इस परीक्षा में कुल 13 लाख 16 हजार 268 अभ्‍यर्थी पास हुए है.


एक ही सेंटर के 6 बच्चों को फुल मार्क्स
नीट के परिणाम में सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब NTA ने 4 जून को नतीजों की घोषणा करते हुए 67 छात्र-छात्राओं को 720 में से पूर 720 अंक दिए गए हैं तथा इनमें 6 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम सेंटर से हैं.