NEET-UG 2024: बड़े पैमाने पर धांधली नहीं, अगले हफ्ते से काउंसलिंग; सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे की 5 बड़ी बातें
Latest News on NEET 2024: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि नीट-यूपी 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई. केंद्र ने कहा कि वह जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू करना चाहता है.
NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: नीट-यूजी 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं हैं. केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह दावा किया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा. केंद्र ने हलफनामे में IIT-मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है. सरकार ने दोहराया कि वह NEET-UG दोबारा नहीं कराना चाहती. केंद्र के मुताबिक, 'निराधार संदेहों' के आधार पर ऐसा करने से करीब 24 लाख स्टूडेंट्स पर बोझ पड़ेगा. हलफनामे में केंद्र ने जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है. काउंसलिंग चार चरणों में होगी. NEET-UG कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी अलग हलफनामा दायर किया है. दोनों हलफनामे में स्टूडेंट्स के नजरिये से क्या-क्या अहम बातें हैं, 5 पॉइंट्स में जानिए.