NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकवादी से जुड़ी मुठभेड़ से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त की. एनआईए ने एक हैंडआउट में कहा कि आरोपी मोहम्मद अकबर डार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जो लश्कर के आतंकवादी उजैर खान का सहयोगी था और उसने खान को रसद सहायता, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी.


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प्रवक्ता ने आगे कहा कि कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत एनआईए ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के हलपोरा में डार की 19 मरला की अचल संपत्ति जब्त की है. यह जब्ती गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत की गई. उजैर खान को 2023 में कोकरनाड इलाके के गुरी नाद वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था. उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में चार भी सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए.



मोहम्मद अकबर डार को 20 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब उसके घर से एके-47 के 40 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी. बयान में कहा गया है कि मामले में मार्च 2024 में NIA की स्पेशल कोर्ट, जम्मू के समक्ष आईपीसी की धारा 120-बी, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 और यूए(पी)ए, 1967 की धारा 18, 19, 38 और 39 के तहत उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया था.