Notice to Mahua Moitra to Vacate Government Bungalow: लोकसभा से निष्कासित की गई टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए संपदा निदेशालय विभाग (डीओई) ने सोमवार को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे पूछा गया कि बंगला खाली करने के निर्देश के बावजूद उन्होंने अब तक उसे खाली क्यों नहीं किया है. निदेशालय ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया है. 


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संसद से हो चुकी हैं निष्कासित


बता दें कि महुआ मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी सरकारी लॉगिन ऑईडी एक कारोबारी को दे दी, जिसने उससे सरकार से सवाल पूछे. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर यह मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था, जिसने अपनी जांच में कंप्लेंट को सही पाया. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी. 


हाई कोर्ट में काम न आई अर्जी


लोकसभा से निष्कासन के बाद संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 जनवरी को इस मामले में संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा था. 


'निदेशालय अपने विवेक से करेगा फैसला'


जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं. अदालत ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा.