नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी (INX Media Case) मामले में ईडी के सामने सरेंडर करने की मांग वाली पी चिदंबरम (P Chidambaram) की अर्जी पर एजेंसी ने गुरुवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल कांग्रेस नेता को रिमांड में लेकर पूछताछ नहीं करना चाहती. जांच एजेंसी ने कहा कि यह आरोपी तय नहीं कर सकता कि जांच एजेंसी उसको कब हिरासत में ले और कैसे जांच को आगे बढ़ाए.


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इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आखिर अब क्यों नहीं हिरासत में ले रहे जब वह न्यायिक हिरासत में हैं. ये जानबूझकर कर ऐसा कर रहे हैं जिससे कि चिदंबरम जेल में रहें.


फिलहाल पी चिदंबरम की अर्जी पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) के लिए आदेश सुरक्षित रखा. कोर्ट शुक्रवार को तय करेगा कि ईडी के सामने चिदंबरम सरेंडर सकते हैं या नहीं.


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CBI केस की भी सुनवाई
इसी तरह INX मीडिया हेराफेरी से जुड़े सीबीआई केस में गुरुवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.  चिदंबरम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी जबकि न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका चिदंबरम ने वापस ली.


बता दें कि चिदंबरम ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. दरअसल, रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर को खत्म हो रही है. इससे पहले सीबीआई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका चिदंबरम से सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी.