West Bengal Partha Chatterjee Teacher Appointment Irregularity Case: कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को अस्थायी राहत देते हुए बुधवार को पहले दिए गए एक आदेश पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. इस आदेश में चटर्जी को एक मामले में CBI के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. 


पार्थ चटर्जी पर ये आरोप


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पार्थ चटर्जी पर राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता (Irregularity) बरतने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई. न्यायमूर्ति सुव्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति ए के मुखर्जी की खंडपीठ ने आरोपों की जांच के लिए अदालत की एक अन्य खंडपीठ द्वारा पूर्व में नियुक्त समिति की अध्यक्षता से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर के बाग का इस्तीफा स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया. 


ग्रुप-D की नियुक्तियों पर सौंपी जांच रिपोर्ट 


हाई कोर्ट ने समिति से ग्रुप-सी श्रेणी के सहायक शिक्षकों की भर्ती की जांच करने का अनुरोध किया है. समिति पहले ही ग्रुप-डी नियुक्तियों की जांच पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है. 


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उस समय शिक्षा मंत्री थे पार्छ चटर्जी


हाई कोर्ट की पीठ ने बाग समिति को 13 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को ही होगी. पार्थ चटर्जी उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षकों की कथित नियुक्तियां की गईं थीं.


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