2000 Note Exchange Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार (19 ) को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. हालांकि, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा. आरबीआई की इस घोषणा के बाद यह देखा जा रहा है कि 2000 के नोट का चलन बढ़ गया है.


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लोग जेब में 2000 का नोट डालकर शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं. मीडिया रिपोट्स में दावा किया गया कि दिल्ली की कई मार्केट्स में रविवार को बड़ी संख्या में ग्राहक 2000 को नोट लेकर पहुंचे. कई दुकानदारों ने बताया कि लोग 100-200 का सामान खरीदते हैं और 2000 नोट थमा रहे हैं.


मीडिया की खबरों के मुताबिक सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान अशोक रंधावा ने बताया कि लोग बड़ी संख्या में 2000 का नोट खपाने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदारों ने हालांकि यह नोट लेने से मना कर दिया लेकिन बाद में सभी व्यापालियों से यह अनुरोध किया गया कि वह दो हजार रुपये का नोट लेने से इनकार न करें.


30 सितंबर बदलवा या जमा कर सकते हैं 2000 नोट
बता दें नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोटों (कुल 20,000 रुपये) को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है.


एसबीआई ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी.


ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है. इसके लिए ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.


एक्सचेंज के समय कोई पहचान प्रमाण नहीं देना
बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा, ‘विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.’ एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है.


सूत्रों के मुताबिक 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है. नोट बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध है, लेकिन कई ग्राहक शनिवार को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए अपनी शाखाओं में पहुंचे, जिन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया.


(इनपुट - एजेंसी)