National Song: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे-मातरम’ दोनों को बराबर सम्मान का दर्जा हासिल है और हर देशवासी से यही उम्मीद की जाती है कि वो दोनों का सम्मान करें. सरकार ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में ये कहा है.


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याचिका में मांग
अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में राष्ट्रगान की तर्ज पर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के लिए भी दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी. इसके साथ ही याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो अपने यहां शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को भी हर रोज गाना अनिवार्य करें.


'दिल्ली HC के दखल की ज़रूरत नहीं'
 सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि  यह बात सही है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान में बाधा डालने वाली स्थिति में जिस तरह के प्रावधान किए गए है, वैसे नियम राष्ट्रीय गीत के लिए नहीं है. लेकिन राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत की अपनी एक गरिमा और सम्मान है.  


सरकार ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता. सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाए जाने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.


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