Corona: दिल्ली में कलर कोडेड एक्शन प्लान लागू, जानें किस रंग के अलर्ट का क्या मतलब

Color-coded action plan implements in Delhi: दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर (Coronavirus 3rd Wave) से लड़ने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी की वजह से किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से GRAP के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी. DDMA ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि जीआरएपी सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं.

ज़ी न्यूज़ डेस्क Mon, 09 Aug 2021-12:20 pm,
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तीसरी लहर की तैयारी में दिल्ली सरकार

कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर (Coronavirus 3rd Wave) के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने अब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी गतिविधि के लिए प्रतिबंध या छूट तय करेगा.

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ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तीन मापदंडों पर निर्भर करता है, इसमें पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 के नए पॉजिटिव मामले और दिल्ली में भरे हुए ऑक्सीजन बेडों के औसत शामिल हैं. इन मापदंडों के विस्तृत विश्लेषण के बाद चार रंगों में अलर्ट जारी किए जाएंगे. इसमें पीला, अंबर, नारंगी व लाल के अलर्ट और उनके जरूरी मापदंडों की सिफारिश की गई है.

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यलो अलर्ट में क्या?

पीला (फर्स्ट लेवर) अलर्ट तब जारी किया जाएगा, जब लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 तक पहुंचने, रोजाना नए मामले 1500 तक जाने और 500 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं. इसके बाद इस इलाके में कंस्ट्रक्शन, निर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. 50 फीसदी वेंडर के साथ प्रति जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी.

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अंबर में क्या-क्या खुलेगा?

अंबर अलर्ट तब लागू होगा जब संक्रमण दर एक फीसद हो, नए मामले 3500 तक पहुंच जाए एवं 700 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं. 'एम्बर' अलर्ट के दौरान, निर्माण, विनिर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी. 'अंबर' अलर्ट के दौरान निर्माण, विनिर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी. गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. 50 फीसदी वेंडर के साथ प्रति जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी.

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ऑरेंज अलर्ट में क्या-क्या बंद?

नारंगी स्तर का अलर्ट (Orange or Level 3 alert) तब लागू होगा, जब संक्रमण दर दो फीसद को पार कर जाए, नए मामले 9000 तक चले जाएं और 1000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं. इसके बाद ऑनसाइट मजदूरों के साथ निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी, जबकि आवश्यक वस्तुओं और रक्षा उत्पादन से संबंधित को छोड़कर औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा. मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और केवल स्टैंडअलोन गैर-जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं.

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रेड अलर्ट सबसे खतरनाक

रेड अलर्ट सबसे ऊंचा स्तर है और यह तब लागू होगा जब संक्रमण दर पांच फीसद से अधिक हो जाए, नए मामले 16000 हो जाएं और 3000 तक ऑक्सीजन युक्त बेड भर जाएं. इस दौरान ऑनसाइट मजदूरों के साथ निर्माण गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी प्रस्तुतियों की अनुमति होगी, जबकि मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. स्टैंडअलोन गैर-जरूरी दुकानें खुल सकती हैं.

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