मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने केंद्र सरकार की तथ्यात्मक सुधार की अर्जी के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय से राफेल विमान खरीद मामले को दोबारा खोलने की मांग की है. केंद्र सरकार ने शनिवार को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दाखिल कर शुक्रवार को दिए गए आदेश में नियंत्रक एवं महालेखा परिषद (कैग) और संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ वाले पैराग्राफ में तथ्यात्मक सुधार की मांग की है. 


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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 58 हजार करोड़ रुपए के राफेल सौदे में कथित अनियमितता की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सौदे की कीमत से जुड़ी जानकारी कैग से साझा की गई थी और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने विचार किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 25 में कैग और पीएसी का जिक्र किया गया है.


क्या कहना है एनसीपी का?
शनिवार को एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, 'हमने कानून सचिव, कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का इस्तीफा मांगा है जो गलत हलफनामा देने के लिए जिम्मेदार हैं. इसी हलफनामे के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 14 दिसंबर को आदेश दिया था.' 


उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की अर्जी के प्रकाश में इस मामले को दोबारा खोलना चाहिए और हमने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है.'


(इनपुट - भाषा)