`क्यों ना रद्द करें आपका पासपोर्ट`, अब विदेश मंत्रालय की रडार पर रेवन्ना, नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Prajwal Revanna: अगर रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा. जिस देश में वह रह रहे हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
Show Cause Notice: यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व पीएम के पोते और निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर अब विदेश मंत्रालय का चाबुक चला है. विदेश मंत्रालय ने रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाये. उधर कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है. जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्यवाही कर रहा है.
पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया?
असल में ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में हैं. बताया गया कि प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है. पता चला है कि कारण बताओ नोटिस ईमेल के जरिए भेजा गया है. यह भी पता चला है कि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित नियमों के तहत प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है.
27 अप्रैल को भारत से बाहर
यदि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है, तो प्रज्वल का विदेश में रहना अवैध होगा और जिस देश में वह रह रहे हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप है और हासन के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को भारत से बाहर चले गये थे.
राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की अपील
उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दूसरा पत्र लिखकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए ‘‘त्वरित और आवश्यक’’ कार्रवाई करने का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने ऐसा ही एक पत्र एक मई को भी प्रधानमंत्री को भेजा था. प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक स्थानीय अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था.
क्या कहा था विदेश मंत्रालय ने
इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि प्रज्वल ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की थी और उन्होंने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मांगी थी. जायसवाल ने कहा था, ‘‘उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी.’’ प्रज्वल के पिता एवं कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच. डी. रेवन्ना पर भी यौन शोषण और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. agency input