रूस में रहस्यमय हालत में हुई भारतीय की मौत, 8 महीने से रखी बॉडी; कोर्ट ने दिया ये आदेश
रूस (Russia) में काम के लिए गए राजस्थान के एक आदिवासी की 8 महीने पहले मौत हो गई. लेकिन परिवार चाहकर भी उनका शव वापस नहीं ला पाया. अब इस मुद्दे पर राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने बड़ा आदेश जारी किया है.
जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह रूस (Russia) से एक आदिवासी का पार्थिव शरीर देश में वापस लाने का इंतजाम करे. उस आदिवासी की करीब 7 महीने पहले रूस में रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी.
रूस में हो गई थी रहस्यमय मौत
रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में उदयपुर के गोडवा गांव निवासी हितेंद्र गारसिया एक साल के वर्क वीजा पर अप्रैल, 2021 में रूस (Russia) गए थे. उसी दौरान मास्को के एक पार्क में उनका शव मिला. मास्को पुलिस ने इसे दुर्घटना से हुई मौत बताया. इसके बाद रूसी दूतावास के जरिए यह जानकारी 28 अगस्त, 2021 को उदयपुर में रह रहे पीड़ित परिवार तक पहुंचाई गई.
पार्थिव शरीर लाने के लिए भटक रही पत्नी
इसके बाद से आशा देवी अपने पति हितेंद्र गारसिया का पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए दर-दर भटक रही हैं, जिससे उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके.
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कहीं पर सुनवाई न होते देख आशा देवी ने राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) में याचिका दायर की. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश मेहता ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह आदिवासी व्यक्ति के पार्थिव शरीर को रूस (Russia) से वापस लाने के लिए हरसंभव कदम उठाए.
सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख लगी
अदालत ने सहायक सॉलिसिटर जनरल (ASG) से इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के सामने उठाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है.
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