चचेरे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अपर जिला सेशन न्यायाधीश संखया 2 संजय कुमार मीणा ने करीब 4 साल वर्ष पुराने चचेरे भाई की हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
ब्यावर: अपर जिला सेशन न्यायाधीश संखया 2 संजय कुमार मीणा ने करीब 4 साल वर्ष पुराने चचेरे भाई की हत्या प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने आरोपी को 15 हजार रुपये के जुर्माने तथा अदम अदायगी के रूप में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सं भी दंडित किया है.
एपीपी अनिल कुमार मिश्रा के अनुसार 20 सितबंर 2018 को ग्राम पंचायत अंधेरी देवरी के अंधेरी देवरी गांव में कि बाबूलाल तथा किशनलाल आपस में लडाई-झगडा कर रहे थे. इस दौरान पास ही में रहने वाले बाबूलाल मेघवाल के भाई मोहनलाल का लडक़ा बीरम लाल मौके पर पहुंचे और पिता-पुत्र को लड़ाई-झगडा नहीं करने के लिए समझाइश करते हुए छुड़वाने का प्रयास किया. इस दौरान बीरम लाल ने दोनों पिता-पुत्र को अलग-अलग कर दिया.
चचरे भाई की हत्या मामले में सजा
यह बात बाबूलाल के पुत्र किशनलाल को नागवारा गुजरी तथा उसने लकड़ी से बीरम लाल के सिर तथा हाथ-पैरों पर ताबड़तोड़ वार करते हुए बीरमलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद परिजनों ने बीरम को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर जेएलएन के लिए रेफर कर दिया गया.
एपीपी सिंह ने बताया कि जेएलएन में उपचार के दौरान 22 सितबंर को बीरमलाल की मौत हो गई. बीरम की मौत के बाद उसके भाई पूरणराम की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने धारा 302 में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफतार कर लिया. मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बाद पूछताछ आरोपी के न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. करीब साल तक चले प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से 17 गवाह तथा 20 दस्तावेज पेश किए गए.
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Reporter- Dilip Chouhan