Ajmer: राजस्थान के अजमेर की पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बेटे को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बाप को बरी कर दिया है. न्यायाधीश द्वारा आरोपी पर 60000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. 


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विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर के केकड़ी थाने में 31 मार्च 2017 को 15 वर्षीय नाबालिक बेटी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी बेटी को अमरचंद नाम का युवक बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. इस घटना में अमरचंद का पिता हेमराज भी शामिल है. 


पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां लगातार सुनवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष 23 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी अमरचंद को दोषी मानते हुए पिता हेमराज को दोषमुक्त कर दिया है. आरोपी अमरचंद को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 60, 000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. 


न्यायाधीश ने इस मामले में विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि लगातार बालिकाओं के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है. उन्हें कठोर कारावास सुनाया जाना आवश्यक है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. 


Reporter-Ashok Bhati


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