Nasirabad: पीसांगन पुलिस ने गोविंदगढ़ रोड स्थित न्यू कॉलोनी में कब्जेशुदा एक भूखंड का कूटरचित पट्टा दस्तावेज तैयार कर असल दस्तावेज के रूप में उपयोग करने के मामले में एक दिन के रिमांड समाप्ति के बाद आरोपित पुत्र को अजमेर स्थित अवकाश कालीन न्यायालय में रविवार को पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपित पुत्र को भी जेल भेजने के आदेश दिए. 


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थानाधिकारी नरपत राम बाना के मुताबिक, 02 जुलाई 2021 को कस्बे के भुतियाढाणी निवासी उदाराम कुमावत और सेठन का सियाड़ा निवासी सुरेश कुमावत ने दी रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि 19 मई 1982 को ग्राम पंचायत प्रशासन ने न्यू कॉलोनी निवासी रोशनलाल भटनागर को 5 नंबर भूखंड का पट्टा जारी किया था. गत 4 वर्ष पूर्व 31 जुलाई 2018 को रोशनलाल के वारिसानों ने उक्त भूखंड को उदाराम और सुरेशचंद को बेचान कर दिया. 


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रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि बेचान के बाद कस्बे के बस्सी मौहल्ला निवासी मनोज शर्मा ने उक्त भूखंड पर अपना हक जताते हुए न्यायालय में वाद दायर कर मनोज के दादा मांगीलाल शर्मा के नाम भूखंड से संबंधित पट्टे के प्रमाणित दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि पूर्व सरपंच रामचंद्र कुमावत व बस्सी मौहल्ला निवासी मनोज शर्मा और उसके पिता सत्यनारायण शर्मा के विरुद्ध षडयंत्र पूर्वक कूटरचित पट्टा दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. 


एक दिन पूर्व आरोपित पिता-पुत्र को न्यायालय में पेश किया गया
मामले की दौराने जांच एफएसएल जांच में पूर्व सरपंच रामचंद्र लंबा के हस्ताक्षर फर्जी पाये जाने पर पूर्व सरपंच रामचंद्र लंबा दोषमुक्त पाये गए जबकि आरोपित पिता पुत्र के द्वारा पूर्व सरपंच रामचंद्र लंबा के भी कूटरचित दस्तावेजो पर फर्जी हस्ताक्षर करने समेत अन्य आरोप हो गए. इसके बाद गत 16 सितंबर को पूछताछ के बाद पिता पुत्र के द्वारा अपराध कबूल करने पर आरोपित मनोज कुमार शर्मा और उसके पिता सत्यनारायण शर्मा को गिरफ्तार करते हुए. एक दिन पूर्व आरोपित पिता-पुत्र को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपित पिता सत्यनारायण शर्मा को जेल भेजने के आदेश दिए. वहीं, आरोपित पुत्र मनोज शर्मा को न्यायालय ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा. 


पुलिस ने दी यह जानकारी
थानाधिकारी बाना ने बताया कि रिमांड समाप्ति के बाद आरोपित पुत्र मनोज शर्मा को रविवार को पुनः अजमेर स्थित अवकाश कालीन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपित पुत्र मनोज शर्मा को भी जेल भेजने के आदेश दिए.


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