अजमेर: पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 ने 14 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही आरोपी पर 24000 का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया मामला ब्यावर सिटी थाने का है जहां आज से ठीक 2 साल पहले पीड़िता के परिजनों ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसमें बताया गया कि उनकी बेटी रिश्तेदार की गई थी जहां से वह वापस नहीं लौटी इस संबंध में लड़की को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की गई और उसके बयान लिए तो उसने बताया कि घर के सामने रहने वाले साबू सिंह ने बहला-फुसलाकर उसके साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया . इस मामले की पुष्टि डीएनए के जरिए की गई और पुलिस ने इस घटना को लेकर तमाम सबूत व साक्षी भी जुटाए जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी साबू सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में आरोपी पर 24000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.


Reporter- Ashok bhati