Ajmer: अजमेर की पॉक्सो एक्ट संख्या न्यायालय एक ने आज साढ़े 6 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी पर 31 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 15 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. आरोपी पीड़िता का मुंह बोला फूफा ही लगता है. 


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आरोपी नाबालिग को घर पर अकेला देख उसे अपने घर पर ले गया और बाथरूम में इस तरह की हरकत की गई और उसे 10 देकर वापस रवाना कर दिया. जिसके बाद इस वारदात का खुलासा हुआ. अजमेर न्यायालय के पोक्सो एक्ट संख्या एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि यह वारदात अलवर गेट थाना क्षेत्र में 22 जून 2019 को दर्ज कराई गई थी. जिसमें पीड़िता के परिवार ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाला मुंह बोला लड़की का फूफा उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ अपने बाथरूम में अश्लील हरकत की और उसे 10 रुपए देकर भेज दिया.


सूचना पर पीड़ित परिवार ने तुरंत मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई और पुलिस टीम ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. लगातार सुनवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष 15 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मान लिया गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही 31 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.


Reporter- Ashok Singh Bhati


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