रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी एएसआई राधावल्लभ शर्मा को तीन साल की कैद
विशिष्ट लोक अभियोजक एसीबी अशोक भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया आरोपी एएसआई सदर थाने में तैनात था. जिसने परिवादी शेरूखान से थाने में बंद उसके बेटे जमशेद को छोड़ने एवं कार्रवाई नहीं करने की एवज में चार हजार की रिश्वत की मांग की.
Alwar: अलवर निवारण अधिनियम द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी एएसआई राधावल्लभ शर्मा को तीन साल की कैद एवं 20 हजार रूपए जुर्माना से दण्डित किया है. आरोपी को एसीबी टीम द्वारा 8 जून 2013 को 4 हजार की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक एसीबी अशोक भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया आरोपी एएसआई सदर थाने में तैनात था. जिसने परिवादी शेरूखान से थाने में बंद उसके बेटे जमशेद को छोड़ने एवं कार्रवाई नहीं करने की एवज में चार हजार की रिश्वत की मांग की.
परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत करने पर टीम ने आरोपी एएसआई को 4 हजार की रिश्वत राशि के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया. प्रकरण में पक्ष विपक्ष की बहस, हुई. साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश ने गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर तीन साल कैद एवं 20 हजार जुर्माना राशि से दण्डित किया है.
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